सार्वजनिक स्थलों में मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना- छत्तीसगढ़ सरकार का फरमान..
(राकेश सोनी-रायपुर)
छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग ने शुक्रवार (26 मार्च) को एक विज्ञप्ति जारी करके बताया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है।
महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना
विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। पहले यह राशि 100 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपये कर दिया गया है।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य सरकार ने महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की अपील की है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के आंकड़े
बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक माह के दौरान कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में गुरुवार (25 मार्च) तक 3 लाख 32 हजार 113 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें 3 लाख 14 हजार 769 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 13 हजार 318 मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक चार हजार 26 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि राज्य के रायपुर और दुर्ग जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़े हैं।
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