इथेनॉल मिश्रित डीज़ल-पेट्रोल के
दामों को लेकर- हाईकोर्ट में चुनौती..
(वाजिद खान -जबलपुर)
पेट्रोल-डीज़ल में सस्ता इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम ना घटाए जाने को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है... मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार सहित पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं... हाईकोर्ट ने सरकार सहित पेट्रोलियम कंपनियों से पूछा है कि कम कीमत का इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी क्यों नहीं लाई गई... हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार सहित इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं और मामले पर अगली सुनवाई 6 हफ्तों बाद तय की है... हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई है.. याचिका में कहा गया है कि इथेनॉल पर 5 परसेंट का टैक्स लिया जाना चाहिए लेकिन देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर 51 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है जिसमें 18 प्रतिशत केन्द्र जबकि 31 प्रतिशत टैक्स मध्यप्रदेश सरकार वसूल रही है... याचिका में सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि देश भर में बीते 2 सालों में ही 37 हजार करोड़ रुपयों के 690 करोड़ लीटर इथेनॉल को पेट्रोल डीजल में मिलाकर बेचा गया है लेकिन इसका फायदा दाम घटाते हुए आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया गया... याचिका में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने की मांग की गई है... फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केन्द्र और राज्य सरकार सहित देश की तीनों पेट्रोलियम कंपनियों से जवाब मांगा है।
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