Vikas ki kalam

देवास कलेक्टर को कोर्ट का कारण बताओ नोटिस जारी...... न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करने का लगा आरोप.....


देवास कलेक्टर को कोर्ट का कारण बताओ नोटिस जारी......
 न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करने का लगा आरोप.....




देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने स्थानीय विशेष न्यायधीश के 13 दिसंबर 2016 के आदेश के तहत चिटफंड कंपनियों मालवांचल इंडिया लिमिटेड मालवांचल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइस लिमिटेड मालवांचल प्रॉपर्टी प्राइस लिमिटेड मालवांचल साख सहकारी और यूएस के इंडिया की तहसील टोंकखुर्द कन्नौद और खातेगांव स्थित कुर्क की गई अचल संपत्ति के बेचने के लिए सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की गई थी याचिकाकर्ताओं ने नीलामी की पूरी प्रक्रिया की संपत्तियों की बोली भी सीट पर आने पर तत्काल 10% राशि और फिर 24 घंटे में 25% राशि जमा कर दी 1 महीने में 75 पीस दी राशि भी जमा करा दी इसके बाद 23 फरवरी 2021 को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने अचानक नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जिसके चलते इंदौर खंडपीठ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया

एक टिप्पणी भेजें

If you want to give any suggestion related to this blog, then you must send your suggestion.

और नया पुराने