कलयुगी पिता ने की मासूम की हत्या
दूसरी पत्नी की जिद बनी हत्या का कारण..
एक पिता ने अपने मासूम बेटे को बिना कोई गलती के महज इस लिए मौत ले घाट उतार दिया कि अपनी पहली पत्नी की कोख से जन्मे उस मासूम के कारण उसकी दूसरी पत्नी नाराज रहती थी और अक्सर घर झगड़ा करती थी बस उसकी पत्नी ममता बाई लववंशी की इसी जिद के कारण एक बाप को अपने ही बेटे का खून करना पड़ा ।
मामला है ,,,राजगढ़ जिले के ब्यावरा थाना अंतर्गत खोडियाखेड़ी गांव का जहां रहने वाले पर्वतसिंह लोधा की पहली पत्नी जो गांगाहोनी की रहने वाली थी वह पर्वत सिंह से विवाद के चलते अलग रहने लगी थी पर उसका बेटा अरुण अपने पिता के पास ही रहने लगा था बाद में पर्वतसिंह ने दूसरी शादी बिजावन गांव की ममताबाई से शादी की जो पर्वत की पहली पत्नी के बेटे अरुण को मातृत्व ममता नही दे पाई और अपने खुद के दो बच्चे पैदा होने पर अक्सर पर्वत से अरुण के कारण लड़ाई झगड़ा करने लगी पर्वतसिंह द्वारा अपने बच्चे को पहले तो झगड़ा टालने के एवज में होस्टल में छोड़ा पर उसके बाद भी सौतेली माँ ममताबाई ने पर्वतसिंह से झगड़ा करना बंद नही किया और 20 दिन पूर्व ममता बाई अपने मायके बिजावन चली गई ओर जब पर्वत ममताबाई को लेने बिजावन गया तो ममताबाई ने खुद आने के बजाय अपने दोनों बच्चों को पर्वत के साथ खोडियाखेड़ी भेज दिया बस उसी समय से पर्वत ने झगड़े की जड़ अपने बच्चे अरुण को मानते हुए उसे अपनी राह से हटाने के लिए प्लानिंग शुरू की ओर जब होलिका दहन के समय गांव के लोग होलिका दहन में व्यस्त थे उसी समय 28 तारीख को अरुण को अपने खेत पर ले जाकर गला घोंट कर मार दिया और साक्ष्य छुपाने के लिए अपने चचेरे भाई जितेंद्र को फोन कर साक्ष्य मिटा कर अरुण का सुबह जल्दी अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई ओर खुद ब्यावरा एक लाज में जाकर रुका ओर सुबह जल्दी रिस्तेदारो को सूचना देकर अरुण का अंतिम संस्कार कर दिया ।
उसके बाद अरुण की असली माँ द्वारा ब्यावरा थाने पर सूचना दी जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने जांच शुरू की ओर मृतक के गांव खोडियाखेड़ी पहुंच कर राजगढ़ से फॉरेंसिक टीम एवं सायबर एक्सपर्ट टीम बुलाई ओर घटनास्थल की बारीकी से जांच की ओर आसपास के लोगो सहित पर्वत से पूछताछ की ओर विवेचना में आये बिंदुओं की कड़ी को जोड़कर मामले को सुलझाया ओर दोनों आरोपी पर्वत ,ममता बाई व चचेरे भाई जितेंद्र के खिलाफ अपराध पंजीबद्घ कर धारा 323,302,201,120 (बी) में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया ।