जुर्माने से बचना है तो 31 दिसंबर तक भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न
नई दिल्ली।
जैसा कि आप जानते ही हैं कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। मतलब आपको इसी साल के अंदर रिटर्न भरनी होगी। यदि आपने इस साल के अंदर रिटर्न नहीं भरी तो क्या...?
इस सवाल का जवाब भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपने इस साल में ही आयकर रिटर्न नहीं भरी तो आपको
जुर्माना देना होगा। जुमार्ना कितना होगा, ये जानने से पहले आपको ये बता दें कि सरकार ने इस बार कोरोना और कई तरह की परेशानियों के चलते आमतौर पर 31
जुलाई तक भरी जाने वाली रिटर्न के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।
इस सवाल का जवाब भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपने इस साल में ही आयकर रिटर्न नहीं भरी तो आपको
जुर्माना देना होगा। जुमार्ना कितना होगा, ये जानने से पहले आपको ये बता दें कि सरकार ने इस बार कोरोना और कई तरह की परेशानियों के चलते आमतौर पर 31
जुलाई तक भरी जाने वाली रिटर्न के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।
26 दिसंबर को मिले आंकड़े के मुताबिक अब तक 4151 करोड़ से ज्यादाटैक्सपेयर्स ने रिटर्न भर दिया है। केवल 26 दिसंबर को 8.7 लाख लोगों ने ITR भरी है।उपरोक्त आंकड़ा जारी करते हुए आयकर विभाग ने लोगों से जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सलाह दी है।
अगर आप समय-सीमा के बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी देने से बचना चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले आयकर रिटर्न भर लीजिए। आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021- 22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। यदि आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021- 22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरना चाहेंगे तो भर तो पाएंगे, मगर उसस्थिति में आपको 10,000 रुपये काजुर्माना देना होगा। ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहां ई-फाइल मेन्यू के तहत इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें। यहां सबसे पहले पैन नंबर भरा आएगा। अब अपना एसेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप (ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न) और सबमिशन मोड चुनें।