लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार..
वित्त विभाग की चौखट में अटका...
भोपाल-मध्यप्रदेश
शिवराज सरकार की बहुचर्चित योजना का विस्तार अब वित्त विभाग के दांवपेच के बीच अटक गया है दरअसल सरकार चाहती है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में 25 हजार रुपये की और सहायता बढ़ाई जाए लेकिन मामला वित्त विभाग पहुंचकर अटक गया है। अब इस पर सीएम एवं सीएस को निर्णय लेना है, इसके बाद मामला केबिनेट की स्वीकृति के लिये जायेगा।
योजना में 25 हजार बढ़ाना चाहती है सरकार..
गौरतलब हो कि कालेज की पढ़ाई के लिये इन बालिकाओं को कुछ नहीं दिया जाता है, इसलिये महिला एवं बाल विकास विभाग ने 25 हजार रुपये की राशि कालेज में दाखिला देने के लिये बनाई है। इससे बालिक को 1 लाख 18 हजार रुपये के स्थान पर कुल 1 लाख 43 हजार रुपये का लाभ मिल सके।
जानिए लाडली लक्ष्मी योजना में कब और कितना मिलता है लाभ..
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित शिवराज सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना लिंग अनुपात में सुधार के लिये 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई थी। जिसमें मध्यप्रदेश में पैदा होने वाली बालिका के नाम से शासन की ओर से 1 लाख 18 हजार रुपये की राशि जारी कि जाती हैं। योजनान्तर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक रूपये 6-6 हजार मप्र लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाते हैं अर्थात कुल राशि 30 हजार रुपये बालिका के नाम से जमा किये जाते हैं। बालिकाके कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2 हजार रुपये, कक्षा वीं में प्रवेश लेने पर 4 हजार रुपये, कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 6 हजार रुपये तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6 हजार रुपये ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाते हैं। अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख रुपये बालिका की आयु 21 वर्ष होनेवपर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जाती है, किन्तु शर्त यह रहती है कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।