पाकिस्तान में सोशल सेलिब्रिटी कंदील बलोच की कथित झूठी शान के लिए की गई हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए उनके भाई को पीड़िता के माता-पिता द्वारा इस्लामी कानून के तहत माफी दिए जाने के बाद अदालत ने भी बरी कर दिया है। इस मामले में मुहम्मद वसीम को वर्ष 2016 में गिरफ्तार किया गया था। वसीम ने स्वीकार किया था कि उसने कंदील बलोच के नाम से मशूहर अपनी बहन 26 वर्षीय फौजिया अजीम को पहले नशीला पदार्थ दिया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी क्योंकि वह सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक तस्वीर साझा कर रही थी और परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचा रही थी।
मामले में एकमात्र आरोपी वसीम को वर्ष 2019 में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि सबूतों के अभाव में अन्य संदिग्धों को बरी कर दिया था। इनमें बलोच का छोटा भाई असलम शाहीन, चचेरा भाई हक नवाज और मुफ्ती अब्दुल कवी शामिल हैं। वसीम ने बाद में इस सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को बलोच के माता-पिता ने वसीम को माफ कर दिया, उन्होंने वसीम के खिलाफ पहले दिए बयान को भी वापस ले लिया। उन्होंने बताया कि बलोच के माता-पिता ने पहले पुलिस के समक्ष दिए बयान में कहा था कि वसीम उनकी बेटी की हत्या में शामिल है।
मामले में एकमात्र आरोपी वसीम को वर्ष 2019 में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि सबूतों के अभाव में अन्य संदिग्धों को बरी कर दिया था। इनमें बलोच का छोटा भाई असलम शाहीन, चचेरा भाई हक नवाज और मुफ्ती अब्दुल कवी शामिल हैं। वसीम ने बाद में इस सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को बलोच के माता-पिता ने वसीम को माफ कर दिया, उन्होंने वसीम के खिलाफ पहले दिए बयान को भी वापस ले लिया। उन्होंने बताया कि बलोच के माता-पिता ने पहले पुलिस के समक्ष दिए बयान में कहा था कि वसीम उनकी बेटी की हत्या में शामिल है।
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