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एल्गिन हॉस्पिटल की डॉक्टर पर ६ लाख का जुर्माना ऑपरेशन में लापरवाही पर उपभोक्ता फोरम का आ

 एल्गिन हॉस्पिटल की डॉक्टर पर ६ लाख का जुर्माना
ऑपरेशन में लापरवाही पर उपभोक्ता फोरम का आदेश 
 
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जबलपुर,। रानी दुर्गावर्ती चिकित्सालय (एल्गिन अस्पताल) में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान एक महिला के पेट पर कैंची छोडने के मामले को जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम ने घोर लापरवाही मानते हुए नामीr स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ.नीरजा दुबे पर ६ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दो माह के अंदर पीड़ित को ६ लाख भुगतान करने के निर्देश दिये है साथ ही वादव्यय के ५ हजार रुपया भी देने के आदेश दिये है। आवेदिका अधारताल अमखेरा निवासी ३० वर्षीय मंजू कुशवाहा की ओर से यह परिवाद उपभोक्ता फोरम में दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ६ सितंबर २००९ को एल्गिन अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ नीरजा दुबे ने उनका सिजेरियन ऑपरेशन किया था, जिसके कुछ दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहीं। इसके बाद डिस्चार्ज होने के उपरांत होने तकलीफ हुई, जिस पर उन्हाने पुन: डॉ नीरजा दुबे से संपर्क कर अपनी समस्याएं बतायी, जिन्होंने बिना जांच कराये दवाईंयां दे दी, लेकिन उनकी समस्या में कमी नहीं आई।

उन्होंने भोपाल में जांच कराई, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ऑपरेशन के दौरान उनके पेट में १४ सेमी लंबी कैंची छोड़ दी गर्ई। जो कि घोर लापरवाही है, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी, जिसके बाद भोपाल में उन्होंने ऑपरेशन कराकर कैची बाहर निकलवाई। जिसमें करीब एक लाख रुपये का खर्च आया।

फोरम के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, सदस्य सुषमा पटेल व अमित सिंह तिवारी की बेंच ने महिला द्वारा भोपाल में कैंची निकलवाने के ऑपरेशन में खर्च हुई १ लाख रुपये की राशि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ नीरजा दुबे को आवेदिका को दो माह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही शारीरिक व मानसिक पीड़ा हेतु अनावेदकों को ५ लाख रुपये का ब्याज सहित भुगतान व वादव्यय के लिये ५ हजार रुपये का भुगतान दो माह के भीतर करने के आदेश दिये हैं।

मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जबलपुर, मुख्य सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय, एल्गिन अस्पताल व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ नीरजा दुबे को पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने आवेदिका के पक्ष में राहतकारी आदेश देते हुए ६ लाख ५ हजार रुपये का भुगतान ब्याज के करने के निर्देश अनावेदकों को दिये हैं। 


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