जबलपुर
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी विनोद रजक को थाना गढ़ा अजाक के अप0 क्रं. 34/2020 व विशेष प्रकरण क्रमांक 49/2020 अंतर्गत धारा 366, 376(2एन) भादवि सहपठित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(5) व 3(1)(w)(ii) के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल 2500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
दिनांक 17.01.2020 को उत्तरजीवी के पिता द्वारा थाना गढ़ा में उत्तरजीवी की गुमशुदगी रिपोर्ट प्र0पी0 04 लेखबद्ध कराई गई थी कि दिनांक 14.01.2020 को शाम करीब 4ः30 बजे को उत्तरजीवी घर से दुकान जाने का कहकर गई थी जो वापस नही आई। उत्तरजीवी के घर वापस न आने पर उसने उसकी तलाश रिश्तेदारी एवं आस-पास में किया परंतु उत्तरजीवी का कोई पता नहीं चला। उसे शक है कि उत्तरजीवी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गया है। उत्तरजीवी के पिता द्वारा लिखाई गई गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र गढ़ा के अपराध क्रं. 34/2020 अंतर्गत धारा 363 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। तत्पपश्चात अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया अभियोक्त्री द्वारा बताया कि दिनांक 14.01.2020 की शाम 4.30 बजे अभियुक्त विनोद ने उसे फोन कर बेदीनगर की किराना दुकान पर बुलाया और जब वह वहां पहुची तो अभियुक्त उसे ऑटो बिठाकर बाईपास ले गया उत्तरजीवी ने जब उससे पूछा कि वह उसे कहा लेकर जा रहा है तो उसने उससे कहां कि बैठे रहो थोडी देर मे वह उसे घर छोड देगा अभियुक्त ने उत्तरजीवी को चुपचाप बैठने की धमकी देकर बस में बैठाकर कही ले गया था और उसके पूछने पर उसने नहीं बताया कि उसे कहा ले जा रहा है। अभियुक्त उसे भोपाल ले गया और वहा पर उसने उत्तरजीवी को अशोका गार्डन जहा उसने एक किराये के कमरे में रखा और वहा उसके कपडे उतारकर उसके साथ जबरदस्ती तीन-चार दिन में दो-तीन बार बलात्कार किया। उक्त के आधार पर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 363, 366, 376(2एन) भादवि, धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, धारा 9 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं धारा 3(1)(w)(ii), 3(2)(5), 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीशा दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीशा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी विनोद रजक को थाना गढ़ा अजाक के अप0 क्रं. 34/2020 व विशेष प्रकरण क्रमांक 49/2020 अंतर्गत धारा 366 भादवि एवं 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 376(2एन) भादवि एवं 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड व धारा 3(1)(w)(ii) एससी एसटी एक्ट के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।