बिना हैल्मेट वाहन चलानेे वाले 1578 दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये वसूला गया 3 लाख 94 हजार 500 रूपये समन शुल्क
मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के परिपालन में सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट धारण नही करने से हो रही मृत्यु में कमी लाये जाने हेतु, दो पहिया वाहन चालक/सवार (पीलियन राईडर) जो हेलमेट धारण नही करते है, उनके विरूद्व पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में दिनॉक 11-1-2023 से हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता एवं मोटर व्हीकल एक्ट के सभी प्रावधानों का शत प्रतिशत पालन कराये जाने हेतु जबलपुर पुलिस द्वारा सम्पूर्ण जिले में विशेष अभियान चलाया गया है।
विशेष अभियान के तहत जागरूकता रथ के माध्यम से संस्कारधानी वासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं नियमों का उंल्लंघन करने वालो के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जा रही है।
दिनॉक 11-1-23 से आज दिनॉक 12-1-23 के दोपहर 1 बजे तक हैल्मेट न लगाने वाले 1578 दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 3 लाख 94 हजार 500 रूपये समन शुल्क वसूला गया है।
शहर एवं देहात के थानों के द्वारा चैकिंग प्वाइंट लगाया जाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही जारी है। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) ने संस्कारधानी वासियों से अपील की है कि वाहन चलाते समय यदि सही तरीके से यातायात नियमों का पालन किया जाये तो 50 प्रतिशत दुर्घटनाओं को टाला जा सकता हेै। हम हमेशा यातायात नियमों की जानकारी रखते हुये भी अनदेखी करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि वाहन को तेज गति से नहीं चलाना चाहिये लेकिन हम फिर भी वाहन तेज चलाते हैं, वाहन चलाते समय हैल्मेट एवं सीट बैल्ट नहीं लगाते हैं, जबकि सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या, हत्या व अन्य कारणों से मारने वालो की संख्या की तुलना मे काफी अधिक होती है, हैल्मेट न लगाने के कारण सडक दुर्घटनाओं में हैड इंजुरी से 82 प्रतिशत मृत्यु हो रही है, फिर भी हम यातायात के नियमों के प्रति वाहन चलाते समय लापरवाही बरतते हैं। दो पहिया वाहन चलाते समय व सवार होते समय सिर पर हमेशा आई.एस.आई. मार्क वाला हेलमेट अवश्य धारण करें।