जबलपुर ।
तीरंदाजी कोच की अनैतिक गतिविधियों पर एक याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुएजस्टिस आनंद पाठक की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक एवं प्रमुख सचिव एवं अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
यह याचिका भोपाल निवासी समाज सेवी विनय जी डेविड की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलीले देते हुए अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने न्यायालय को बताया कि तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया द्वारा अपने पद का दुरोपयोग कर लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य तीरंदाजी अकैडमी जबलपुर में तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है उक्त प्रकरण की जानकारी छुपाकर रिचपाल शासकीय नौकरी पर काबिज हैं खेल एवं युवा कल्याण अनुबंध सेवा भर्ती (नियोजन एवं सेवा की शर्ते ) नियम २०१७ शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रकरण पर न्यायालय ने आगामी सुनवाई २७फरवरी नियत की है।