जबलपुर।
गढ़ा थाना अतंर्गत गत ४ जनवरी की रात अंधमुख बायपास ब्रिज के नीचे एमबीबीएस थर्ड ईयर की छात्रा को बुरी तरह रौंद कर घसीटनें वालें ट्रक का पुलिस ने सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर पता लगा लिया है। ट्रक छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के पास मिला। पुलिस वहां से ट्रक चालक व परिचालक को गिरफ्तार कर ले आई है। ट्रक रायपुर पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है। पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि घटना के वक्त ट्रक को क्लीनर चला रहा था। जिससे लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए यह दुर्घटना हुई और घबराहट में उसने गाड़ी और तेज चलाया जिससे छात्रा ३० मीटर तक घिसट गई। पुलिस ने गैरइरादतन हत्या के साथ-साथ साक्ष्य मिटाने का मामला भी दर्ज कर लिया है।
गढ़ा थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि गत ४ जनवरी की रात ९.४५ बजे शहडोल निवासी रुबी ठाकुर अपने सहपाठी सौरभ ओझा के साथ ढाबे से खाना खाकर हॉस्टल लौट रहे थे तभी भेड़ाघाट तरफ से आ रहे ट्रक ने उसकी बाईक को टक्कर मारी जिससे रुबी नीचे गिरी और ट्रक में फस गई। उसका साथी सौरभ घायल हो गया। रुबी ट्रक में फसकर बहुत दूर तक fिघसट गई उसके पीछे अन्य साथी आ रहे थे जिन्होंने ट्रक का पीछा किया लेकिन ट्रक काफी आगे निकल गया था। घटना के बाद से ट्रक और ट्रक चालक की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने रायपुर एवं नागपुर हाइवे पर टोलनाके पर सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले। सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर पुलिस को ट्रक का नंबर आरजे ११ जीबी ५८७६ पता चला और साथ ही यह ज्ञात हुआ कि ट्रक रायपुर तरफ गया। जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार ट्रक मालिक की तलाश की गई ट्रक मालिक से मिली जानकारी के आधार पर एक टीम रायपुर के लिये रवाना की गई। रायपुर में टीसीआई गोडाउन के पास ट्रक चालक अस्जद खान एवं ट्रक क्लीनर आदिल खान को हिरासत में लिया गया। उनकी निशानदेही पर ट्रक को जब्त कर बिलासपुर बाईपास रोड के थाना अमानाका में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस जबलपुर पहुंची और पूछताछ में यह पता चला कि घटना दिनांक को ट्रक ड्राईवर और क्लीनर ने जबलपुर से पहले ढाबा मे खाना खाने के बाद ड्रायवर अस्जद खान ने उसे ट्रक चलाने के लिये दे दिया था जब यह ट्रक चलाकर अंधमूक बाईपास नागपुर रोड पर आया उसी समय ड्रायवर साईड मे कोई मोटर साईकल साईड से टकरा गई यह समझ आने पर कि कोई गाडी ट्रक के नीचे आ गई है उसने घबराहट मे डर के कारण गाडी और तेज रफ्तार से नागपुर रोड में बढ़ा दिया और रायपुर रोड मे आ गया बाद मे सुबह जंगल मे एक नाले के पास ट्रक के पहिये मे लगे दाग धब्बे धोकर साफ किया तथा ट्रक मे लदा पर्चून रायपुर पहुँचकर टीसीआई की गौदाम मे खाली करके रायपुर बिलासपुर रोड मे शराब दुकान के पास खडा कर दिया था।
ड्रायवर द्वारा यह जानते हुए कि ट्रक हेल्पर आदिल खान के पास गाडी चलाने का लायसेन्स नही है और न ही उसे ड्रायविंग का कार्य अच्छे से आती है गाड़ी चलाने दे दी और ट्रक में लगे खून के धब्बे धो डाले। जिस पर सबूत मिटाने और गैर इरादतन हत्या का मामला भी पाया गया। पुलिस ने धारा ३०४२०१ एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा १८४ के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।