जबलपुर।
सडक का निर्माण नहीं होने पर उसे कागजो में पूर्ण निर्माण होना दर्शाकर राशि का भुगतान कर लिये जाने पर एक याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुये चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को रिकार्ड में लेकर चार सप्ताह में अपडेट रिपोर्ट पेश करने के आदेश अनावेदको को दिये है।
यह जनहित याचिका कटनी जिले की तहसील बहोरीबंद निवासी तीरथ सिंह लोधी की ओर से दायर की गई। सुनवाई के दौरान दलीले देते हुये अधिवक्ता विजय राघव सिंह ने न्यायालय को बताया कि ग्राम डिहुंटा में सडक निर्माण प्रस्तावित थी किन्तु सडक का निर्माण हुये बिना ही उसे कागजो में पूर्ण निर्माण होना दर्शाकर राशि का भुगतान कर ठेकेदार को कर दिया गया। जिसे उन्होने अनुचित बताते हुये न्यायालय से उचित राहत दिये जाने की प्रार्थना की थी।