विकास की कलम / जबलपुर
इंदिरा मार्केट स्थित गोकुलदास धर्मशाला रैन बसेरा में रूकने वालों से अवैध रूप से रूपये लेने वाले सुपरवाईजर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज,
जबलपुर के थाना प्रभारी सिविल लाईन आज गुरुवार को बताया कि दिनांक 10.12.2024 की रात्रि तहसीलदार रांझी सम्भाग राजीव मिश्रा उम्र 41 वर्ष ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें लेख है कि नगर पालिक निगम जबलपुर अंतर्गत संचालित रैनबसेरा में अवैध रूप से पैसे के लेन देन की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में जांच उपरांत दिनांक 6.12.2024 को जाच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जांच में पाया गया कि सेफ एप्रोच संस्था के सुपर वाइजर जितेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा आश्रय स्थल में आने वाले लोगों से पैसे लिये जाने के निर्देश दिये गये थे।
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जिसके पालन में केयरटेकर द्वारा आश्रय स्थल में रुके हुये कुछ लोगों से नगद ऑनलाइन पैसे प्राप्त किया जाना स्वीकार किया गया, रैनबसेरा से जप्त किये गये रजिस्टर में उक्त अवधि में दर्ज लोगों को रेडम कलिंग कराई जाने पर 9 लोगों द्वारा रुकने के एवज में पैसे लिये जाने की पुष्टि की गयी है, प्राप्त फोन पे एप से इस्टेटमेंट एवं जांच दौरान प्राप्त विभिन्न वीडियों में भी रैनबसेरा में रुकने हेतु 50 रुपये की मांग की जाना पाया गया है, जांच में सेफ एप्रोच संस्था के तत्कालीन सुपरवाइजर जितेन्द्र विश्वकर्मा एवं केयरटेकर राम बहादुर पटेल की विभिन्न ऑडियो रिकार्डिंग के सुनने उपरांत स्पष्ट है कि सुपर वाइजर जितेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा केयरटेकर से नियमित रूप से रैनबसेरा में रुके हुये लोगों से प्राप्त राशि का हिसाब लिया जाता था एवं प्राप्त राशि केयरटेकर से नगद ऑनलाइन ली जाती थी।
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केयरटेकर द्वारा सुपरवाइजर को ऑनलाइन राशि प्रेषित किये जाने के संबंध में फोन पे एप पर किये गये पेमेंट के स्क्रीनशट भी जाच के दौरान उपलब्ध कराये गये जिससे केयरटेकर द्वारा लोगों से राशि ली जाकर जितेन्द्र विश्वकर्मा को नियमित रूप से राशि दिये जाने की पुष्टि होती है, उपरोक्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि नगर पालिक निगम जबलपुर अंतर्गत आश्रय स्थलों का संचालन एवं सधारण करने वाली तत्कालीन संस्था सेफ एप्रोच के सुपरवाइजर जितेन्द्र विश्वकर्मा के निर्देश पर इंदिरा मार्केट स्थित गोकुलदास धर्मशाला रेन बसेरा में रुकने वाले लोगों से अवैध रूप से राशि ली जाती थी। प्राप्त प्रतिवेदन पर आरेापी सुपर वाईजर जितेन्द्र विश्वकर्मा के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया एवं धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है।
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